Haryana Matrushakti Udyamita Yojana: दोस्तों हरियाणा सरकार ने जल्दी ही रक्षाबंधन, 15 अगस्त और आने आने वाले त्योहारों के अवसर पर एक योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है हरियाणा मातृशक्ति उद्यमी योजना इस योजना के अंतर्गत बहुत सारी आर्थिक सहायताएं और लाभ दी जाएगी।इसके बारे में हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे।
हरियाणा सरकार ने महिलाओं के स्वरोजगार के लिए शुरू की योजना
दोस्तों इस योजना के अंतर्गत हरियाणा सरकार हरियाणा में रह रही विवाहित महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें स्वरोजगार के लिए लोन देगी। इस योजना के अंतर्गत सभी महिलाएं जो अपना खुद का बिजनेस करना चाहती हैं उन्हें सरकार लोन देकर उत्साहित करेगी अर्थात महिलाएं सरकार से लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू कर सकती हैं।
अपने व्यवसाय के लिए मिलता है 5 लाख तक का लोन
हरियाणा सरकार के द्वारा हरियाणा मातृशक्ति उद्यमिता योजना के अंतर्गत लोन की राशि बढ़ा दी गई है हम आपको बता दे इस योजना के अंतर्गत पहले ₹3 लाख तक लोन दिया जाता था जिसे महिलाएं अपना बिजनेस शुरू कर सकती थी। परंतु अब से लोन की राशि ₹500000 तक की बढ़ा दी गई है यानी कि हअब महिलाओं को ₹500000 तक का लोन दिया जाएगा अपना खुद का बिजनेस शुरू करने के लिए।
इस योजना का मुख्य उद्देश्य हरियाणा में महिलाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करना है जिससे महिलाएं भी पुरुषों की तरह अपना खुद का बिजनेस कर सके और समाज और देश की तरक्की में भाग ले सकें। इस योजना में इस योजना में लोन लेने पर आपको सिर्फ 7% ब्याज दर से लोन को चुकाना पड़ेगा।
योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी पात्रता
- Haryana Matrushakti Udyamita Yojana का लाभ लेने के लिए आवेदक हरियाणा राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना का लाभ सिर्फ वही महिलाओं को मिलेगा जिनकी शादी हो चुकी है।
- इस योजना का लाभ सिर्फ वही महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार के वार्षिक है ₹500000 से कम है।
- इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला की उम्र 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- इस योजना के लाभ लेने के लिए परिवार में किसी की भी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। तथा परिवार में किसी भी व्यक्ति की आयकर दाता ना होना चाहिए।
योजना के लिए जरूरी दस्तावेज
- आधार कार्ड
- परिवार पहचान पत्र
- आय प्रमाण पत्र
- आयु प्रमाण पत्र
- निवास प्रमाण पत्र
- शैक्षणिक योग्यता दस्तावेज
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- प्रशिक्षण प्रमाण पत्र
- अनुभव प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर
- पासपोर्ट साइज फोटो
- बैंक खाता पासबुक
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किस प्रकार करें योजना के तहत आवेदन
- इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको हरियाणा की ऑफिशल वेबसाइट पर जाना होगा।
- वेबसाइट पर जाने के बाद आपको होम पेज दिखेगा यहां पर आपको अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन दिखेगा उस पर आपको क्लिक करना है।
- क्लिक करने के बाद आपके सामने फोन खुल जाएगा इस फॉर्म को आपको सावधानीपूर्वक भरना होगा।
- फार्म भरने के बाद आपको सारे जरूरी कागजात को अपलोड कर देना है।
- अपलोड करने के बाद सबमिट कर देना है इस प्रकार से आपका आवेदन हो जाएगा परंतु ध्यान रहे आवेदन करते समय आपको सारी जानकारी सही-सही भरनी है एक भी गलती आपको भारी पड़ सकती है।
इस प्रकार करें ऑफल्न आवेदन
इस योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको महिला बाल विकास की ऑफिस में जाना होगा वहां पर आपको महिला मातृत्व उद्यमी योजना का फॉर्म लेना होगा इस फॉर्म को लेकर के आपको उसका भरना है। भरने के बाद इसमें सारी जरूरी खास यादव को संकलित कर देना है इसके बाद इस फॉर्म को आपको महिला बाल विकास आयोग में जमा कर देना किस प्रकार से इसमें ऑफलाइन आवेदन हो जाएगा।
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