Haryana Mukhymantri Rahat kosh Yojana : हरियाणा सरकार ने गरीब परिवार के लोगों को इलाज में छूट दिलाने के लिए एक इक प्रयास किया है। इसके अंतर्गत हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री राहत कोष योजना की शुरुआत की है जिसके अंतर्गत गरीब परिवार के लोगों को उनके इलाज के लिए छूट मिलेगी इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब परिवार को इलाज के बोझ से बचाना है। इसमें आप बहुत ही आसानी से आवेदन कर सकते हैं।
आवेदन क़े 15 दिन में मिलेगी आर्थिक सहायता
इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को बहुत ही सरल उपाय के साथ आवेदन करना होता है और आवेदन करने के 15 दिन के बाद ही लाभार्थी को लाभ मिलना शुरू हो जाता है। इसके अंतर्गत लाभार्थी को डायरेक्ट उसके अकाउंट में पैसा दिया जाता है अर्थात इस योजना के जरिए आप अपना सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाइए और उसके बदले सरकार से 15% छूट पाइए।
प्रदान की जाती है इलाज के खर्च की 25% राशि
प्रधानमंत्री राहत कोश योजना के अंतर्गत व्यक्ति को उसके इलाज के लिए 25% तक की छूट मिलती है। अर्थात उसके इलाज के लिए अधिकतम ₹100000 तक की छूट मिलेगी हम आपको बता दें इस योजना का उपयोग सिर्फ एक साल में एक ही बार किया जा सकता है। जो बंदे आयुष्मान विभाग के अंतर्गत अपना इलाज नहीं कर पाते हैं तो उनको इस योजना के जरिए राहत मिल जाती है।
योजना में आवेदन करना बेहद सरल
इस योजना में आवेदन करना बहुत ही आसान है अगर आप इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको अपनी जरूरी दस्तावेजों के साथ में अपने हॉस्पिटल के बिल को लेकर के मुख्यमंत्री राहत कोष योजना में आवेदन करना होता हैं। अगर आपकी बीमारी आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती है तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा।
लाभार्थी के खाते में ट्रांसफर होती है राशि
आवेदन करने के बाद आपके सारे डॉक्यूमेंट जिला संबंधित अधिकारी को भेज दिए जाते हैं उसके बाद आपकी चल अचल संपत्ति का वेरिफिकेशन होता है कि आप इस योजना के योग्य है कि नहीं है उसके बाद आपके हॉस्पिटल के बिल और ओपीडी का सत्यापन होता है। आपकी सारी जानकारी वैलिड है कि नहीं है इसमें लगभग 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। इसके बाद आपको इसका लाभ सीधे आपके बैंक अकाउंट में मिल जाता है।
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