Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojana 2024: महिलाओं को दूसरी सादी के लिए मिलेंगे 2 लाख रुपए

Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojana :दोस्तों भारत में पति की मृत्यु के बाद औरतों की जिंदगी काफी परेशानी में भरी हो जाती है इस समस्या को दूर करने के लिए झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना की शुरुआत की है। इस योजना के अंतर्गत वे सभी महिलाएं जिनकी पति की डेथ हो गई है। और वे महिलाएं सादी के योग्य हैं उन्हे दोबारा शादी करने के लिए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। इस योजना के अंतर्गत महिलाओं को ₹200000 दिए जाएंगे।

मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना क्या है

Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojana
Mukhyamantri Vidhwa Punarvivah Yojana

इस योजना का संचालन झारखंड की महिला विभाग और बाल कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जाएगा इस योजना का मुख्य उद्देश्य झारखंड में विधवा महिलाओं के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है इसके अंतर्गत महिलाओं को बेहतर जिंदगी जीने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा और उन्हें दोबारा शादी करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा।

अगर आप भी झारखंड में रहती हैं और आप एक विधवा महिला हैं तो यह योजना आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी इस योजना में आवेदन करने के लिए क्या-क्या दस्तावेज की जरूरत होगी और कैसे आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं इसके लिए हमने सारी जानकारी निचे आर्टिकल में दी हुई है। इस योजना में आवेदन करने के लिए आपको दूसरा विवाह करने के 1 साल के अंदर इस योजना का लाभ मिल जाएगा।

विधवा पुनर्विवाह योजना के लिए आवश्यक योग्यताएं

  • यदि आप मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का लाभ लेना चाहती है तो आपको निम्नलिखित योग्यताओं से गुजरना होगा
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला का झारखंड राज्य में निवासी होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास उसके पहले पति की मृत्यु प्रमाण पत्र होनी चाहिए।
  • इस योजना का लाभ लेने के लिए महिला के पास पुनर्विवाह करने का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
  • अर्थात उसने दूसरी शादी की है इसके लिए प्रमाण होना चाहिए।
  • इस योजना का लाभ वहीं महिलाएं ले पाएंगे जिनकी उम्र 21 साल से ऊपर होगी।
  • इस योजना का लाभ उन्ही महिलाओं को मिलेगा जिनके परिवार आयकर दाता की श्रेणी में नहीं आता है।
  • इस योजना का लाभ सिर्फ उन्ही महिलाओं को मिलेगा जो एक गरीब परिवार से आती है।

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योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज

मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना में आवेदन के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी:

  • आवेदिका महिला का आधार कार्ड
  • राशन कार्ड
  • निवास प्रमाण-पत्र
  • आयु प्रमाण-पत्र
  • बैंक खाता पासबुक
  • स्व घोषणा पत्र
  • मोबाइल नंबर
  • पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र
  • विवाह पंजीकरण प्रमाण-पत्र
  • पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ

इस प्रकार करें योजना में आवेदन

इस योजना में आवेदन करने के लिए हमने नीचे आपको सारी प्रक्रिया दी हुई है:

  • इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको महिला बाल विकास योजना के ऑफिस में जाना होगा।
  • इसके बाद वहां से आपको मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना का आवेदन फार्म लेना होगा।
  • इस आवेदन फार्म को अब आपको सावधानीपूर्वक भरना होगा अर्थात इसमें मांगी गई सारी जानकारी आपको देनी होगी।
  • इसके बाद आपको इस फार्म के साथ अपने सारे जरूरी डॉक्यूमेंट को संलिप्त लिफ्ट करना होगा।
  • इसके बाद आप इस फॉर्म को महिला बाल विकास के कार्यालय में जमा कर दें।
  • इसके बाद आपकी सारी जानकारी को वेरीफाई किया जाएगा अगर आप इस योजना के योग्य होंगे तो आपको इस योजना का लाभ मिल जाएगा।

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विधवा पुनर्विवाह योजना क्या है ?

झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के द्वारा विधवा महिलाओं की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए शुरुआत की गई योजना मुख्यमंत्री विधवा पुनर्विवाह योजना है। इसके अंतर्गत महिलाओं को दोबारा शादी करने के लिए ₹200000 प्रोत्साहन राशि दी जाती है जिससे वह दोबारा शादी करके अपना जीवन बेहतर बना सके और एक अच्छी जिंदगी जी सके।

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