PM Rojgar Protsahan Yojana: हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है हर युवा नौकरी की तलाश में है परंतु जॉब कहीं लग नहीं रही है। इससे समाज में अवेवस्था और कुंठा फैल रही है।
देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी इस बात से चिंतित हैं, समय समय पर बेरोजगारों को जॉब दिलाने के लिए नई-नई योजनाएं चलाते रहते हैं इसी कड़ी में प्रधानमंत्री ने एक नई योजना की शुरुआत की है जिसका नाम है पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना इसके जरिए बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाने की कोशिश की जाएगी। इस योजना से देश में मौजूद बेरोजगार युवाओं को बड़ी राहत मिलेगी।
बेरोजगार युवाओं के लिए शुरू हुई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना का लाभ सिर्फ उन्ही युवाओं को ही मिलेगा जो गरीब परिवार से हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं। उनको इस योजना के अंतर्गत लाभ मिलेगा और उन्हें जॉब दिलाया जाएगा।
योजना से मिलते हैं दोगुने लाभ
इस योजना के दो लाभ हैं एक तो रोजगार पाने वाला भी रोजगार उपलब्ध करा पाएगा अर्थात वह जो बिजनेस शुरू करेगा वहां पर दूसरों को भी काम दे पाएगा और खुद को तो रोजगार मिलेगा ही। इससे बेरोजगारी दर कम होगी और लोग रोजगार पा सकेंगे।
प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना के लिए महतवपूर्ण बातें
- प्रतिष्ठान इपीएफ एक्ट 1952 के अंतर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है।
- प्रतिष्ठान के पास वैलिड LIN नंबर होना अनिवार्य।
- पंजीकृत प्रतिष्ठान के पास संगठनात्मक पेन होना चाहिए।
- कंपनी या व्यवसाय के पास एक वैलिड बैंक अकाउंट होना नम्बर होना चाहिए।
- प्रतिष्ठान को ईसीआर पेश करना होगा।
- 1 अप्रैल 2016 या फिर उसके बाद कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि होनी चाहिए।
- प्रतिष्ठान का पैन तथा लिंक नंबर को वेरीफाई करना पड़ेगा।
- यूएएन डेटाबेस के जरिये नए कर्मचारी की जानकारी की वेरिफिकेशन होगी।
- यूएएन सीडेड विद आधार नंबर का भी सत्यापन किया जाएगा।
- यह सत्यापन यूआईडीएआई या फिर ईपीएफओ डेटाबेस से होगा।
- नियुक्त की बैंक विवरण को भी ईपीएफओ के जरिये वेरीफाई किया जाएगा।
- सभी प्रकार के सत्यापन करने के बाद सिस्टम द्वारा संस्थान को देने वाले राशि की गणना होंगी।
- ईपीएफओ की ओर से एक मैनेजमेंट इनफॉरमेशन सिस्टम गठित होगा जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एंप्लॉयमेंट को एनालिटिकल रिपोर्ट देगा।
योजना के लिए जरूरी योग्यता
- आवेदक भारत राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।
- इस योजना के अंतर्गत लाभ उठाने वाला प्रतिष्ठान ईपीएफओ के अंतर्गत पंजीकृत होना चाहिए।
- प्रतिष्ठानों के पास LIN नंबर होना चाहिए।
- कर्मचारियों का आधार यूएएन से लिंक होना कंपलसरी है।
- कर्मचारियों की सैलरी 15000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए.
योजना के लिए जरूरी कागजात
- आधार कार्ड
- LIN नंबर
- राशन कार्ड
- इनकम सर्टिफिकेट
- बर्थ सर्टिफिकेट
- निवास प्रमाण पत्र
- पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ
- मोबाइल नंबर
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इस प्रकार करें योजना में आवेदन
- प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा।
- अब आपके सामने होम पेज खुल जाएगा।
- होम पेज पर आपको आवेदन करें के लिंक पर क्लिक करना होगा।
- इसके बाद आपके सामने आवेदन फॉर्म प्रदर्शित हो जाएगा।
- आपको आवेदन फॉर्म में पूछी गई सभी जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज करनी होंगी।
- अब आपको सभी मांगे गए महत्वपूर्ण दस्तावेजों को अटैच करना होगा।
- इसके बाद आपको सबमिट के बटन पर क्लिक करना होगा.इस प्रकार आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी।
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